प्रवेश कार्य
कक्षा 9, 10 व 12 में प्रवेश कार्य बुधवार 1 मई, 2019 से प्रारम्भ होकर ग्रीष्मावकाश में यथावत् चालू रहेगा। किन्तु, कक्षा 11 का प्रवेश-कार्य सेकण्डरी परीक्षा के परिणाम की घोषणा के तत्काल पश्चात् प्रारम्भ होगा।
प्रवेश नियमावली
1. विद्यालय में केवल बालिकाओं को ही प्रवेश दिया जाता है।
2. विद्यालय में प्रवेशार्थियों को वैश्विक आधार पर प्रवेश दिया जाता है। अतः प्रवेशार्थियों के साथ जाति, धर्म, रंग, आवास आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। केबल उनकी प्रवेश योग्यता एवं पात्रता पर ही विचार किया जाता है।
3. प्रत्येक प्रवेशार्थी को विद्यालय में प्रवेश हेतु संस्थान द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र में आवेदन करना होगा। आवेदन-पत्र पूर्णतः भरा हुआ होना चाहिए और उसके साथ समस्त आवश्यक प्रलेख संलग्न होने चाहिएं। आवेदन-पत्र पर छात्रा के पिता संरक्षक के सही एवं सत्यापित हस्ताक्षर होने चाहियें। प्रत्येक असत्य विवरण के लिए छात्रा स्वयं उत्तरदायी होगी। अपूर्ण आवेदन-पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. विभिन्न कक्षाओं संकायों में प्रवेश हेतु नियामक विभागों इकाइयों द्वारा निर्धारित न्यूनतम पात्रता शर्ते पूर्ण करने वाली प्रवेशार्थी छात्राओं को ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
5. पूरक परीक्षाओं के योग्य घोषित छात्राओं को उनके आवेदन पर उसी कक्षा में अस्थाई आधार पर प्रवेश दिया जाएगा और पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर शेष शुल्क जमा करवाने पर उनका प्रवेश अगली कक्षा में नियमित कर दिया जाएगा।
6. नवीन सत्र में प्रथम 3 कार्य दिवसों में लगातार अनुपस्थित रहने वाली छात्रा का नाम प्रवेश सूची से हटा दिया जायेगा। किन्तु, ऐसी छात्रा को उसके आवेदन पर पुनः प्रवेश की सुविधा, ‘पुनः प्रवेश शुल्क’ के भुगतान पर, दी जा सकेगी।
7. प्रवेश कार्य नियामक इकाइयों के दिशा-निर्देशों के अनुसार सम्पन्न किया जायेगा।
8. संस्था प्रधान को अपने विवेकानुसार किसी भी छात्रा को अपनी संस्था में प्रवेश न देने का पूर्ण अधिकार होगा।
इस हेतु कारण बताना आवश्यक नहीं होगा। संस्था प्रधान को किसी भी गलत प्रवेश को तत्काल निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में छात्रा द्वारा जमा करवाया गया शुल्क वापस लौटा दिया जायेगा।
9. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र सीकर होगा।
प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रलेख संलग्न करने आवश्यक हैं:
1. मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र।
2. अर्हकारी परीक्षा की मूल अंकतालिका की दो सत्यापित फोटो प्रतियां।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ.बी.सी./एस.बी.सी./बी.पी.एल. दिव्यांग प्रमाण-पत्र आदि की सत्यापित फोटो प्रतियां (जहां आवश्यक हों)।
4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पिता / अभिभावक का आय प्रमाण-पत्र।
5. बोनस प्रतिशत अंको के लिए मान्य खेलकूद सहशैक्षणिक शिक्षणेत्तर उपलब्धियों के प्रमाण-पत्रों की सत्यापित फोटो प्रतियां।
6. किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि (केवल स्वयंपाठी छात्राओं पर लागू)। यह
प्रमाण-पत्र 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और
7. पिता/माता अथवा दोनों के मृत्यु प्रमाण-पत्र की सत्यापित फोटो प्रतियां (जहां लागू हो)।
8. आधार कार्ड नम्बर प्रमाण-पत्र
नोट:-
1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जो छात्राएं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति लेना चाहती हैं अपना आय प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा करवायें तथा छात्राएं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना खाता खुलवाएं और खाता नम्बर
विद्यालय कार्यालय में सूचित करें। प्रवेश के उपरांत प्रत्येक छात्रा यथाशीघ्र कार्यालय से अपना परिचय-पत्र, वाहन परिचय-पत्र आदि ले लेवें। परिचय-पत्र 2.
आदि पर विद्यालय गणवेश में खिंचवाया गया नवीनतम छायाचित्र लगाये और शिक्षण संस्था में अपना परिचय-पत्र सदैव अपने पास रखे।